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Azam Khan: डूंगरपुर केस में आज़म खान को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, दोषी करार, थोड़ी देर में होगा सजा का ऐलान

Azam Khan: 13 अगस्त 2019 को डूंगरपुर निवासी अबरार हुसैन ने गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि ठेकेदार बरकत अली, एससीडीजेएस जेई परवेज आलम, सीओ आले हसन और सब इंस्पेक्टर फिरोज खां के साथ 6 दिसंबर 2016 को सुबह-सुबह उनकी बस्ती में आए। उन्होंने तुरंत मकान खाली करने को कहा था। घटना के दौरान सब इंस्पेक्टर ने फायरिंग भी की थी। उनके घर से जेवर, पांच हजार रुपये की नकदी और वॉशिंग मशीन लूट ली गई थी।

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नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को डूंगरपुर मामले में दोषी पाया गया है। फिलहाल आजम खान जेल में हैं। रामपुर के डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने को लेकर 12 लोगों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। जिसके बाद आजम खान समेत कई अन्य लोगों पर आरोप लगे थे। कोर्ट का यह फैसला समाजवादी पार्टी के नेता के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आज दोपहर आजम खान को सजा सुनाई जाएगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ 2019 में केस दर्ज किया गया था।

आरोप है कि बस्ती खाली कराने के नाम पर हिंसा, चोरी और लूटपाट की गई। जिसके बाद गंज थाने में 12 केस दर्ज किए गए। डूंगरपुर बस्ती में दर्ज 12 केस में से 3 पर कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है। दो केस में समाजवादी पार्टी के नेता बरी हो चुके हैं। एक केस में उन्हें 7 साल जेल की सजा सुनाई गई है। सपा नेता फिलहाल सीतापुर जेल में हैं। डूंगरपुर बस्ती के ताजा मामले में कोर्ट ने आजम खान और ठेकेदार को दोषी पाया है. ठेकेदार बरकत अली और आजम खां को दोपहर बाद सजा सुनाई जाएगी।


पुलिस अधिकारी ने की थी फायरिंग

13 अगस्त 2019 को डूंगरपुर निवासी अबरार हुसैन ने गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि ठेकेदार बरकत अली, एससीडीजेएस जेई परवेज आलम, सीओ आले हसन और सब इंस्पेक्टर फिरोज खां के साथ 6 दिसंबर 2016 को सुबह-सुबह उनकी बस्ती में आए। उन्होंने तुरंत मकान खाली करने को कहा था। घटना के दौरान सब इंस्पेक्टर ने फायरिंग भी की थी। उनके घर से जेवर, पांच हजार रुपये की नकदी और वॉशिंग मशीन लूट ली गई थी। लूटपाट और डकैती के बाद जानलेवा हमला भी किया गया था। जांच के दौरान आजम खां का नाम भी शामिल किया गया था।

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