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Azam Khan Sentenced To Ten Years : आजम खान को डूंगरपुर केस में 10 साल की सजा, कोर्ट ने 14 लाख का जुर्माना भी लगाया

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान डूंगरपुर मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इसी मामले में आजम के एक करीबी ठेकेदार बरकत अली को 7 साल की सजा के साथ 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आजम और बरकत को एक दिन पहले बुधवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। फिलहाल आजम खान सीतापुर और बरकत अली रामपुर जेल में बंद है। दोनों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई गई।

डूंगरपुर मामला 2016 का है जब प्रदेश में सपा सरकार में रामपुर की डूंगरपुर बस्ती में रह रहे लोगों के मकान तोड़कर आसरा आवास बनाए गए थे। इस मामले में बेघर हुए 12 लोगों ने वर्ष 2019 में रामपुर की गंज कोतवाली में अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया गया कि आजम खान के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने उनके घरों को जबरन खाली कराकर मकानों को तोड़ दिया और उनका सामान लूट लिया गया। इसके बाद इस मामले में आजम खान को आरोपी बनाया गया था। तब से ये केस कोर्ट में चल रहा था।

पत्नी और बेटे के साथ आजम खान की फाइल फोटो

आपको बता दें कि आजम खान पर अभी 84 मुकदमे विचाराधीन हैं। इससे पहले आजम के खिलाफ 8 मुकदमों में फैसला आ चुका है जिसमें 5 मामलों में उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि तीन में उनको बरी किया जा चुका है। बेटे अब्दुल्ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिटेक मामले में कोर्ट ने उनको 7 साल की सजा सुनाई थी। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी इस सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दे दी लेकिन इसके बावजूद आजम जेल से बाहर नहीं आ सके क्योंकि एक अन्य मामले में भी उनको 7 साल की सजा हुई है। हाईकोर्ट ने आजम के साथ उनकी पत्नी और बेटे को भी जमानत दी है लेकिन दोनों की सजा माफ नहीं की। आजम के बेटे अब्दुल्ला पर भी दूसरे मामले लंबित हैं इसलिए उसे भी जेल से रिहाई नहीं मिली। सिर्फ आजम की पत्नी को ही बुधवार को जेल से रिहाई मिली है।

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