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Azam Khan & Family Got Bail : जमानत और 7 साल की सजा पर रोक के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे आजम खान, जानिए कारण

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के लिए आज का दिन कुछ राहत भरा है। बेटे अब्दुल्ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट और उनके दुरुपयोग के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम की जमानत याचिका मंजूर करते हुए उनको मिली सात साल की सजा पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने आजम की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी जमानत दे दी हालांकि इन दोनों की सजा को बरकरार रखा है। रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम, उनकी पत्नी और बेटे को सात-सात साल की सजा सुनाई थी और 50-50 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया था। हालांकि जमानत और सजा पर रोक लगने के बाद भी आजम खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनको एक अन्य मामले में भी सात साल की सजा सुनाई गई है।

हाईकोर्ट के वकील शरद शर्मा ने बताया कि को हेटस्पीच मामले में भी आजम को 7 साल की सजा हुई है। वहीं अब्दुल्ला आजम भी एक अन्य मामले में आरोपी है। ऐसे में सिर्फ आजम खान की पत्नी तंजीन ही जेल से बाहर आ पाएंगी। आजम खान अभी सीतापुर जेल में बंद हैं, जबकि तंजीन रामपुर और अब्दुल्ला हरदोई जेल में बंद हैं। आजम परिवार ने सजा के खिलाफ रामपुर सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। यहां याचिका खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की थी।

रामपुर के बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी, 2019 को आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस एफआईआर के मुताबिक आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन ने बेटे अब्दुल्ला का एक बर्थ सर्टिफिकेट 28 जून साल 2012 को रामपुर की नगरपालिका परिषद से जबकि दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट 21 जनवरी 2015 को लखनऊ नगर निगम से बनवाया। इन दोनों बर्थ सर्टिफिकेट में जन्म स्थान और जन्म तिथि अलग-अलग हैं। आजम परिवार ने दोनों बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए दो पासपोर्ट और दो पैन कार्ड बनाकर उनका दुरूपयोग किया।

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