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गृह मंत्रालय ने दी चेतावनी, लॉकडाउन 4 के प्रतिबंधों को कम नहीं कर सकते राज्य

amit shah

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह लॉकडाउन 4 के दिशानिर्देशों में लगाए गए प्रतिबंधों को कम नहीं कर सकते हैं। इससे पहले ऐसी खबरें आई थी कि कुछ राज्य इनमें संशोधन की कोशिश कर रहे हैं गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि राज्य केवल स्थानीय स्तर के आकलन और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों के आधार पर उन्हें सख्त बना सकते हैं।

देशभर में सोमवार से राष्ट्रव्यापी बंद का चौथा चरण शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने कुछ पाबंदियों व विशेष शर्तों के साथ लोगों को अपने जरूरी कार्यों को निपटाने की छूट दी है। सीमित स्टाफ के साथ दफ्तर खोलने के लिए अनुमति दी गई है। लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में कोई दिक्कत न हो, इसलिए राशन, दवा, और पेट्रोल पंप जैसी सुविधाएं खोलने की मंजूरी दी गई है। राज्य अपनी ओर से केंद्र द्वारा घोषित प्रतिबंधों में छूट न दें, इसलिए गृह मंत्रालय ने राज्यों को चेताया है और कहा है कि बंद में राहत जरूर दी गई है, लेकिन राज्य सरकार गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस को दरकिनार कर प्रतिबंधों को कम नहीं कर सकती हैं।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जारी किए गए आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को कम नहीं कर सकते हैं और केवल स्थानीय स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर उन्हें सख्त बना सकते हैं।

गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद राज्य हरकत में आए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि राज्य सरकार 115 और ट्रेनों की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी। राज्य सरकार ट्रेन का किराया देगी। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में 31 मई तक कोरोना के चलते लॉकडाउन को बढ़ाया गया है।

उधर केरल सरकार ने लॉकडाउन 4 के दौरान कोरोनावायरस हॉटस्पॉट के बाहर बस सेवाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति देने का फैसला किया है। हालांकि, अंतरराज्यीय और अंतर जिला बस सेवाएं निलंबित रहेंगी।

जबकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बताया कि हमने 31 मई तक गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु के लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं देने का फैसला लिया है। राज्य में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। सभी ट्रेनों को राज्य के भीतर चलने की अनुमति दी जाएगी।

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