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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया सरकार कोरोना से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए तैयार

नई दिल्ली। पूरा देश कोरोना संकट की जद में है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इससे निपटने की कोशिश में लगी हुई हैं। इस सब के बीच केंद्र ने वर्तमान कोरोनावायरस से संक्रमण की स्थिति पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर किया है।


केंद्र ने इस हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि देश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार को बड़ी संख्या में मेक-शिफ्ट अस्पतालों की स्थापना करनी होगी। निकट भविष्य में किसी भी समय मौजूदा अस्पतालों के अलावा, COVID-19 मरीजों के लिए बड़ी संख्या में अस्थायी मेक-शिफ्ट अस्पतालों का निर्माण करना होगा ताकि उनकी उचित चिकित्सा देखभाल और उपचार हो सके।


केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में इस बात का भी अंदेशा जताया कि आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या वृद्धि हो सकती है। इसके लिए सरकार की तरफ से क्या तैयारी करनी है इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सरकार हर आपात स्थिति से निपटने के लिए योजना पर गहन तरीके से काम कर रही है। सरकार ने हलफनामे में लिखा है कि कोरोना रोगियों को सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए एक उपयुक्‍त बुनियादी ढांचे का सफलतापूर्वक निर्माण करने और मानव संसाधन मुद्दे पर केंद्र पर्याप्त कदम उठाएगा।

केंद्र ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में जुटे डॉक्टरों व हेल्थ केयर स्टॉफ के लिए विशेषक्षों ने समय समय पर कदम उठाए हैं और उनके लिए गाइडलाइन और प्रोटोकॉल तैयार किया है। सरकार की ओर से 99.34 लाख पीपीई किट वितरित किए हैं जबकि1 जून तक123.08 लाख N95 मॉस्‍क वितरित किए गए हैं। केंद्र ने उपयुक्‍त पीपीई किट का उपयोग करने वाले हेल्थ केयरकर्मी किसी भी संभावित जोखिम के खिलाफ पर्याप्त रूप से सुरक्षित हैं, उनके परिवार और बच्चों के लिए कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं है। डॉ. आरुषि जैन ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कई जगह 2 डॉक्टरों को एक कमरे में रखा गया है और वहां साझा टॉयलेट है, इससे संक्रमण का खतरा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हॉस्पिटल के नज़दीक होटल या भवन में बंदोबस्त किया जाए।

इससे पहले दिल्ली-यूपी-हरियाणा बॉर्डर सील होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कॉमन पास की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने तीनों राज्यों (दिल्ली-यूपी-हरियाणा) के साथ मीटिंग कर बॉर्डर पर यातायात के लिए कॉमन पास बनाने की बात कही है।दिल्ली-एनसीआर बॉर्डर सील करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार को साथ मिलकर बैठक करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली-NCR में आवाजाही के लिए एक नियम हो।

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