नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रमुख समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक के मालिक पीपीके न्यूज़क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक प्रबीर पुरकायस्थ को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में जारी किए गए थे, जिसमें उस अंतरिम आदेश को हटाने के निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसने ईडी को उपरोक्त संस्थाओं के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया था।
यह मामला ईडी द्वारा न्यूज़क्लिक और उसके निदेशक के खिलाफ लगाए गए आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है। प्रवर्तन एजेंसी को पहले अंतरिम अदालत के आदेश द्वारा उनके खिलाफ कोई भी कठोर कदम उठाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। न्यूज़क्लिक डिजिटल समाचार क्षेत्र में एक उल्लेखनीय खिलाड़ी रहा है, जो विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर व्यापक कवरेज प्रदान करता है। समाचार पोर्टल ने अपने तीक्ष्ण विश्लेषण और गहन रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त संख्या में फॉलोअर्स हासिल किए हैं। ईडी के आरोपों ने संगठन पर ग्रहण लगा दिया है, जिससे इसके संचालन और वित्तीय लेनदेन की गहन जांच हो रही है।
Delhi High Court issues notice to PPK Newsclick Studio Private Limited, which owns the news portal NewsClick, and company director Prabir Purkayastha on Enforcement Directorate’s (ED) plea seeking direction to vacate its interim order asking ED not to take any coercive action… pic.twitter.com/k9SMMCEPsF
— ANI (@ANI) August 11, 2023
पीपीके न्यूज़क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक प्रबीर पुरकायस्थ मीडिया परिदृश्य में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। ईडी की याचिका अंतरिम आदेश द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा की ढाल को हटाने की मांग करती है, जो संभावित रूप से एजेंसी को आवश्यक समझे जाने वाले निर्णायक कार्रवाई करने की अनुमति देती है।