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Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला में बेल मिलेगी या रहना होगा तिहाड़ जेल में, दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने खुद की गिरफ्तारी और ईडी हिरासत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल और ईडी के वकीलों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज दोपहर 2.30 बजे जस्टिस शर्मा फैसला सुनाएंगी कि अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा या उनको बेल मिल जाएगी।

अरविंद केजरीवाल अभी न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने शराब घोटाला के मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी को दो बार केजरीवाल की रिमांड देने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था। ईडी के अनुसार अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला के किंगपिन हैं। ईडी ने शराब घोटाला की जांच के दौरान सबूत होने की बात कही कि इस मामले में 100 करोड़ रकम आम आदमी पार्टी को हासिल हुई। ईडी का आरोप है कि इसमें से 45 करोड़ की रकम गोवा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई। जांच एजेंसी का दावा है कि उसके पास इस बारे में पुख्ता सबूत हैं। ईडी ने आम आदमी पार्टी को पीएमएलए एक्ट की धारा 70 के तहत कंपनी भी बताया है।

वहीं, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। केजरीवाल और उनकी पार्टी का कहना है कि ईडी या सीबीआई को अब तक एक पैसा भी नहीं मिला है। न ही कोई मनी ट्रेल मिली है। उनका कहना है कि कुछ आरोपियों ने सरकारी गवाह बनकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयान दिए, लेकिन उनके बयान पहले कुछ और थे। अब सबकी नजर इस पर है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से आज राहत मिलती है या नहीं।

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