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डीयू ने हाईकोर्ट से कहा, ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा स्थगित, कोर्ट ने लगाई फटकार

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उसने ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा (ओबीई) स्थगित कर दी है, जो 10 जुलाई से शुरू होने वाली थी। अधिवक्ता सचिन दत्ता ने अदालत को सूचित किया कि यूजीसी और एमएचआरडी के संशोधित दिशा-निर्देश आने के बाद, विश्वविद्यालय ने उन ऑनलाइन परीक्षाओं को स्थगित करने की योजना बनाई है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ के समक्ष दत्ता ने कहा, “हम इसे आयोजित करने के इच्छुक थे, लेकिन अंतिम समय में यूजीसी के दिशा-निर्देश आ गए।”

वहीं, पीठ ने कहा, “इन परीक्षाओं को इन नए दिशानिर्देशों के मद्देनजर स्थगित करने के लिए कोई बाध्यता नहीं थी।”

हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस बात पर खिंचाई की है कि बिना तैयारी के उन्होंने 10 जुलाई को परीक्षाएं करने का फैसला क्यों लिया। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि छात्रों को लगातार अधर में डालकर उनके मेंटल ट्रॉमा को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्यों बढ़ाया।

दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि वह अब इन परीक्षाओं को 15 अगस्त के बाद कराना चाहती है। लेकिन फाइनल ईयर के छात्रों को इस फैसले से ऐतराज है। उनका कहना है कि अगर परीक्षाएं 15 अगस्त के बाद हुई तो उनके नतीजे अक्टूबर या नवंबर तक आ पाएंगे। ऐसी सूरत में वह आगे किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बाहर की सभी यूनिवर्सिटीज में सितंबर तक रिजल्ट जमा कराना होता है।

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