नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं केस की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि मामले में दायर होने वाली अगली चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा।
आपको बता दें कि ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को पहले ही मामले का किंगपिन बता चुकी है और मनीष सिसोदिया को भी केस का मुख्य आरोपी बनाया है। ईडी ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपियों की ओर से सुनवाई में देरी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे में सिसोदिया को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।दिल्ली शराब नीति के से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल, आप सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में संजय सिंह को जमानत मिल गई।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को भी चुनाव प्रचार करने के लिए सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है, जबकि मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत 1 जून तक स्वीकार की है, 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। ईडी ने इसी मामले में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के. कविता समेत कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने के.कविता को भी केस के मुख्य आरोपियों में शामिल किया है। के.कविता भी कई बार कोर्ट के समक्ष जमानत की अर्जी दाखिल कर चुकी हैं लेकिन अभी तक उनको अदालत से राहत नहीं मिली है।