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कोरोना काल में चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, अब ऐसे लोग कर सकेंगे पोस्टल बैलेट से मतदान

देश में इस समय कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में इस संकट के बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग ने यह तय किया है कि अब चुनाव में 65 वर्ष से ऊपर के लोग और कोविड पॉजिटिव लोग पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

नई दिल्ली। देश में इस समय कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में इस संकट के बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग ने यह तय किया है कि अब चुनाव में 65 वर्ष से ऊपर के लोग और कोविड पॉजिटिव लोग पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

 

आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव और मध्य प्रदेश तथा गुजरात में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर यह घोषणा काफी अहम है। आपको बता दें कि मौजूदा व्यवस्था में सेना, अर्ध सैनिक बलों के जवानों और विदेशों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों व निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को ही डाक मतपत्र से वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इससे पहले पोस्टल बैलेट का अधिकार 80 वर्ष तक के बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को प्राप्त था।

पिछले साल 22 अक्टूबर को कानून मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के मुताबिक चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए 80 साल के अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी गई थी, उस वक्त मंत्रालय ने मतपत्र से मताधिकार देने के लिए निर्वाचन संचालन नियम 1961 में संशोधन करते हुए इन्हें ‘अनुपस्थित मतदाता’ की श्रेणी में शामिल किया था। इसका उद्देश्य ज्यादा उम्र या अन्य शारीरिक अक्षमता के कारण पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचने में असर्मथ वोटरों की भी मतदान में भागीदारी सुनिश्चित हो।

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