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शाहीन बाग रोड मामला: सरकार और पुलिस कानून के तहत काम करे- हाईकोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली के शाहीन बाग-कालिंदी कुंज में सड़क को जाम करने के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने गेंद केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के पाले में डाल दी है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए  हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को पुलिस पर छोड़ दिया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस और संबंधित विभाग जैसे ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार जो भी ठीक कदम हो वो उठाएं और रास्ता खुलवाएं। हालांकि कोर्ट ने अपने इस फैसले में प्रदर्शनकारियों के बारे में कुछ नहीं कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में जो सबसे अहम बात कही है वो ये है कि जनहित का ध्यान रखते हुए ही कोई कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट ने इसके लिए कोई डेडलाइन निश्चित नहीं की है।

इसी के साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले को खत्म कर दिया। शाहीन बाग में 15 दिसंबर से स्थानीय लोग नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन दिल्ली से नोएडा जाने वाली सड़क पर हो रहा है। इस वजह से एक महीने से इस रुट से गुजरने वाले लोग काफी परेशान है। बता दें कि कालिंदी कुंज का रास्ता पिछले 15 दिसंबर से बंद है।

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