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Supreme Court: ‘अगर दिक्कत है तो चुनाव आयोग जाइए..विपक्षी गठबंधन के I.N.D.I.A नाम को लेकर आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब

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नई दिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ‘I.N.D.I.A’ नाम के उपयोग को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि इस प्रकृति के मामलों को विचार के लिए चुनाव आयोग के समक्ष लाया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि इस मुद्दे में राजनीतिक और नैतिक विचार शामिल हैं जो अदालत के बजाय चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

याचिका एक वकील रोहित खेरीवाल द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने तर्क दिया था कि किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को संक्षिप्त नाम ‘I.N.D.I.A.’ का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अदालत की पीठ ने कहा कि राजनीतिक गठबंधन के नाम के इस्तेमाल को लेकर चिंताओं को चुनाव आयोग के समक्ष उठाया जाना चाहिए। पीठ ने आगे कहा कि वे ऐसे मामलों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त मंच नहीं हो सकते हैं।

राजनीतिक दलों के नामकरण के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में, अदालत ने कहा, “हम यहां राजनीतिक दलों के नैतिक पहलुओं पर विचार-विमर्श नहीं कर सकते।” यह निर्णय राजनीतिक दलों और चुनावी प्रक्रियाओं से संबंधित मामलों को चुनाव आयोग पर टालने के सुप्रीम कोर्ट के रुख को दर्शाता है। अदालत का दृष्टिकोण राजनीतिक मामलों में शामिल होने से बचने की अपनी मिसाल के अनुरूप है। यह फैसला न्यायपालिका और चुनाव आयोग के बीच शक्तियों के पृथक्करण पर प्रकाश डालता है, जिससे देश में राजनीतिक गतिविधियों और चुनाव संबंधी मामलों की निगरानी करने वाले नियामक प्राधिकरण के रूप में आयोग की भूमिका मजबूत होती है।

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