नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्सर अपने राजनीतिक कदमों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। कभी अपने माफीनामे को लेकर तो कभी उपराज्यपाल के साथ विवाद को लेकर। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 8 साल पुराने केस में राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने 2014 में दर्ज किए गए केस में सुल्तानपुर कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक ने उस समय कहा था कि ‘भाजपा को वोट करने वालों को खुदा माफ नहीं करेगा।’ इसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि केजरीवाल ने वोटर्स को खुदा के नाम पर धमकाया, यह जानते हुए कि ‘खुदा’ शब्द के इस्तेमाल से कुछ वोटर्स प्रभावित होने की संभावना है।
Arvind Kejriwal : ‘खुदा माफ नहीं करेगा’ कहकर बुरे फंसे केजरीवाल, 8 साल पुराने केस में हाई कोर्ट से लगा करारा झटका
Arvind Kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया एक व्यक्ति जोकि एक राज्य का मुख्यमंत्री हो, ऐसे वाक्य या शब्दों का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता, जिसका कुछ छिपा हुआ अर्थ हो।
