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केरल सरकार सीएए के खिलाफ पहुंची सुप्रीम कोर्ट, केंद्र को चुनौती देने वाला पहला राज्य बना

तिरुवनंतपुरम। केरल सरकार ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य है। याचिका में शीर्ष अदालत से सीएए को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है। यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर किया गया है।

अनुच्छेद 131 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि अगर मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन होता है, तो कोई भी संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है (यह एक मौलिक अधिकार भी है)।

लेकिन जब भारत के राज्यों के बीच, या राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कोई विवाद पैदा होता है, तो संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत यह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है कि वह इन विवादों को सुलझाए। जो लोग पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, उनमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रमेश चेन्निथला शामिल हैं।

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