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सिसोदिया के ओएसडी ने जमानत के लिए याचिका दायर की

जमानत याचिका में लिखा है, "इस तरह के किसी आरोप से आरोपी को जोड़ने का भी प्रथमदृष्ट्या कोई सबूत नहीं है।" माधव ने कहा कि कथित कबूलनामे से पहले उनकी तरफ से किसी रिश्वत की मांग न होना इस मामले में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने के लिए पर्याप्त है।

Delhi Deputy CM Manish Sisodia

नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ओएसडी गोपाल कृष्ण माधव ने यहां की एक अदालत में शुक्रवार को जमानत याचिका दायर की, जिसे ठुकराते हुए विशेष न्यायाधीश संतोष स्नेही मान ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ओएसडी पर रिश्वतखोरी का आरोप है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने माधव को पांच फरवरी को दो लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था।


दिल्ली कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी जमानत याचिका में कहा कि सीबीआई ने उन्हें सात दिनों तक अपनी हिरासत में रखा और सारे सबूत जुटा लिए। अब इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वह सुनवाई से भागेंगे या जांच प्रभावित करेंगे।


उन्होंने कहा कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। जमानत याचिका में लिखा है, “इस तरह के किसी आरोप से आरोपी को जोड़ने का भी प्रथमदृष्ट्या कोई सबूत नहीं है।” माधव ने कहा कि कथित कबूलनामे से पहले उनकी तरफ से किसी रिश्वत की मांग न होना इस मामले में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने के लिए पर्याप्त है।

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