नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में बनी मस्जिद को लेकर एक नया बवाल शुरू हो गया है, हाईकोर्ट से मस्जिद को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह का समय मुकम्मल किया है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखते हुए यह आदेश दिया है, जिसमें उसने अपने परिसर से मस्जिद हटाने को कहा था। अदालत ने वक्फ मस्जिद हाई कोर्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि आपको मस्जिद हटाने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है।
Supreme Court : ‘3 महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट से हट जाए मस्जिद नहीं तो… जानिए क्यों SC ने दिया सख्त ऑर्डर
Supreme Court : हाई कोर्ट ने 2012 में अपनी जमीन वापस मांगी थी। इस पर मस्जिद का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ऐसे में हम हाई कोर्ट के फैसले पर कोई दखल नहीं दे सकते। बता दें कि अभिषेक शुक्ला नाम के एडवोकेट की अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद हटाए जाने का आदेश दिया था। वहीं मस्जिद के पक्ष में बोलते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की इमारत 1861 में तैयार हुई थी।
