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Gujarat: नवरात्रि के दौरान फ्लैट-सोसायटी में पूजा-आरती के लिए पुलिस की अनुमति अनिवार्य नहीं

Gujarat: सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है कि कोरोना (Coronavirus) को देखते हुए पुलिस की अनुमति केवल सार्वजनिक स्थानों पर पूजा-आरती करने के लिए अनिवार्य होगी, इसमें वह जगह शामिल होंगे जहां सड़कों पर या सार्वजनिक स्थानों पर पूजा पंडाल लगाए जाएंगे।

CM VIJAY RUPANI GUJRAT

नई दिल्ली। कल से दुर्गा पूजा का त्यौहार शुरू होनेवाला है। ऐसे में देशभर में फैले कोरोनावायरस को लेकर पूजा करने वालों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए है। पूजा के दारोन भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने को कहा गया है। इसके साथ ही मास्क लगाना और हर एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। इस जानलेवा वायरस की वजह से इस बार त्यौहारों की रौनक उस तरह की नहीं नजर आ रही है जैसे सामान्य दिनों में हुआ करती थी। इस सब के बीच गुजरात सरकार की तरफ से फ्लैट और सोसायटी में होनेवाले दूर्गा पूजा के आयोजनों को लेकर भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गुजरात में यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहां इसके दौरान डांडिया खेलने की प्रथा है। लेकिन इस बार इस त्यौहार पर वैसी तैयारी नहीं दिख रही है जैसी हर बार हुआ करती थी।

ऐसे में गुजरात सरकार ने इस त्यौहार के मौके पर फ्लैट और सोसायटी में इस पूजा के आयोजन को लेकर लोगों को थोड़ी सी राहत दी है। गुजरात सरकार ने निर्णय लिया है कि नवरात्रि के दौरान फ्लैट-सोसाइटी परिसर में पूजा-आरती करने के लिए पुलिस की अनुमति अनिवार्य नहीं होगी। मतलब लोग फ्लैट-सोसायटी में इश पूजा का आनंद बिना पुलिस की अनुमति के ले सकेंगे।

सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है कि कोरोना को देखते हुए पुलिस की अनुमति केवल सार्वजनिक स्थानों पर पूजा-आरती करने के लिए अनिवार्य होगी, इसमें वह जगह शामिल होंगे जहां सड़कों पर या सार्वजनिक स्थानों पर पूजा पंडाल लगाए जाएंगे।

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