नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मानहानि से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। यह मामला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में शीर्ष अदालत ने झारखंड सरकार और याचिकाकर्ता से जवाब भी मांगा है। जवाब दाखिल करने के लिए दोनों को चार सप्ताह का समय दिया गया है। राहुल गांधी के खिलाफ याचिका बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने दायर की थी।
यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव से पहले का है जब झारखंड में राहुल गांधी ने एक भाषण में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए बीजेपी को घेरा था। राहुल ने कहा था कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। झारखंड बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने रांची की मजिस्ट्रेट कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले राहुल गांधी को अदालत ने समन जारी करते हुए हाजिर होने का आदेश दिया था। राहुल गांधी ने इस फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी मगर वहां से उनकी याचिका खारिज हो गई थी।
इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड ट्रायल कोर्ट द्वारा फरवरी 2024 में गैर जमानवती वारंट भी जारी किया गया था। इसके बाद राहुल गांधी ने अपने खिलाफ दर्ज मानहानि के केस को रद्द किए जाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि राहुल के खिलाफ दर्ज शिकायत किसी तीसरे पक्ष की ओर से दायर की गई थी और मानहानि से जुड़े मामले में ऐसा किया जाना स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी।