सुलतानपुर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आज यूपी के सुलतानपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट के सामने पेश होना है। ये मामला गृहमंत्री अमित शाह के बारे में टिप्पणी का है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के नेता और सुलतानपुर में सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्र ने केस दर्ज कराया था। विजय मिश्र ने जो केस किया था, उसमें कहा गया था कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी के कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल और दिनेश कुमार ने उनको मोबाइल पर राहुल गांधी का एक वीडियो दिखाया। इस वीडियो में अमित शाह को राहुल गांधी हत्यारा कह रहे थे। विजय मिश्र का कहना है कि झूठी बयानबाजी कर जनता को राहुल गांधी ने गुमराह किया। बीजेपी नेता के मुताबिक झूठ बोलने और गाली देने वाले नेताओं को राजनीति में नहीं रहना चाहिए।
इस मामले में अब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है और राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट ने तलब किया है। राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होकर या तो बयान के लिए माफी मांगनी होगी या फिर उनको केस का सामना करना होगा। अगर कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाई, तो मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोबारा सजा होगी। इससे पहले मोदी सरनेम वालों को चोर कहने पर राहुल गांधी को सूरत के कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी और गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस अधिकतम सजा को बरकरार रखा था। जिसकी वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई। जिसके बाद राहुल को वापस संसद की सदस्यता मिली। राहुल गांधी ने सूरत के कोर्ट में माफी मांगने से इनकार कर दिया था। जिसकी वजह से उनको मानहानि मामले में सजा सुनाई गई थी।
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के और भी केस हैं। आरएसएस के बारे में बयान देने के मामले में भी राहुल गांधी को मानहानि के केस का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में राहुल गांधी के लिए लगातार ये कोर्ट केस दिक्कत का सबब बने हुए हैं। राहुल गांधी सुलतानपुर के कोर्ट में पेश होकर क्या दलील अपने पक्ष में देते हैं या माफी मांगते हैं, इसका पता आज चलेगा।