नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी को केंद्र सरकार ने नया मुख्यालय आवंटित किया है। सूत्रों के अनुसार, आप का नया राष्ट्रीय कार्यालय रविशंकर शुक्ला लेन के बंगला नंबर 1 में होगा। पार्टी की सभी गतिविधियाँ इसी नए पते से संचालित होंगी। यह आवंटन दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार को आप को नया कार्यालय स्थान प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। एक सप्ताह पहले ही, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आप के लिए नया स्थान आवंटित करने के लिए समय सीमा तय की थी, जिसमें कहा गया था कि आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा और 25 जुलाई तक निर्णय लिया जाना चाहिए। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा आप को राउज एवेन्यू स्थित अपने वर्तमान कार्यालय को खाली करने का आदेश दिए जाने के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आप को खाली करने के लिए 10 अगस्त तक की अंतिम समय सीमा दी है। इससे पहले, मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने आप को 15 जून तक राउज एवेन्यू कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया था, क्योंकि यह भूमि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुरू में केंद्र सरकार को AAP के नए राष्ट्रीय कार्यालय के अनुरोध पर विचार करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया था। 5 जून को, न्यायालय ने माना कि AAP, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में, दिल्ली में कार्यालय स्थान का हकदार है। हालांकि, 17 जुलाई को एक बाद की सुनवाई के दौरान, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत संपदा निदेशालय ने सांसदों को आवास आवंटन में अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए अदालत के निर्देश का पालन करने के लिए अतिरिक्त चार सप्ताह का समय मांगा। AAP ने केंद्र सरकार पर जानबूझकर आवंटन में देरी करने का आरोप लगाया है ताकि पार्टी के पास कोई विकल्प न बचे। AAP के वकील ने बताया कि केंद्र सरकार ने कार्यालय आवंटन के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने में अपनी असमर्थता के बारे में सर्वोच्च न्यायालय को सूचित नहीं किया था।
Proposed New office of National Party AAP !! pic.twitter.com/E6bxIaYjGb
— Gss🇮🇳 (@Gss_Views) July 25, 2024
AAP ने जोर देकर कहा कि वह राउज एवेन्यू कार्यालय खाली करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपनी स्थिति के अनुरूप वैकल्पिक स्थान की आवश्यकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि घटनाओं के पूरे क्रम को देखते हुए, 25 जुलाई, 2024 तक निर्णय लिया जाना चाहिए और विस्तार के लिए किसी भी अन्य अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। 5 जून को अपने आदेश में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके दिल्ली में सामान्य पूल आवास का उपयोग करने का अधिकार है, जब तक कि उन्हें अपने कार्यालयों के लिए भूमि आवंटित नहीं की जाती है। न्यायालय ने पुष्टि की कि यदि केंद्र सरकार AAP के अनुरोध को अस्वीकार करती है, तो पार्टी कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।
AAP ने पिछले साल उच्च न्यायालय में दो अलग-अलग याचिकाएँ दायर की थीं, जिसमें राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपनी स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में अपने कार्यालयों के लिए भूमि या लाइसेंस प्राप्त आवास की माँग की गई थी। भूमि आवंटन के लिए याचिका अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित है। AAP ने तर्क दिया कि चूंकि अन्य राष्ट्रीय दलों को नई दिल्ली में प्रमुख स्थानों पर भूमि आवंटित की गई है, इसलिए उसे केंद्र सरकार की नीति के अनुसार समान व्यवहार मिलना चाहिए। इससे पहले, AAP ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया था कि राउज़ एवेन्यू में भूमि उसे 2015 में आवंटित की गई थी, लेकिन अब भूमि और विकास कार्यालय का दावा है कि यह राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विस्तार के लिए निर्धारित है। AAP ने परिसर खाली करने की अपनी तत्परता व्यक्त की है, बशर्ते उसे राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति के अनुरूप वैकल्पिक स्थान आवंटित किया जाए। पिछले वर्ष दिल्ली और पंजाब में चुनावी सफलता के बाद चुनाव आयोग ने आप को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया था।