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Satyendar Jain Money Laundering Case: सत्येंद्र जैन को तगड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन (Delhi Minister Satyendar Jain) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) से बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन, अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि करीब 6 महीने से सत्येंद्र जैन सलाखों के पीछे हैं। ज्ञात हो कि प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था।

ध्यान रहे कि इससे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई थी, जिसमें अकिंचन डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की संपत्तियां शामिल थीं। जैन पर आरोप है कि उन्होंने शैल कंपनियों का सहारा लेकर अपनी बेनामी संपत्तियों को ठिकाने लगाया था। जैन ने 54 शैल कंपनियां शुरू की थी। जैन पर आरोप है कि उन्होंने शैल कंपनियों के जरिए करीब 16 करोड़ के काले धन को सफेद किया था। इससे पहले ईडी पूछताछ में जैन ने कोरोना की वजह से याददाश्त जाने की वजह से कोई जानकारी नहीं होने की बात कही थी। जिसके बाद  विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी को सवालिया कठघरे में खड़ा किया था।

इससे पहले तिहाड़ जेल में बंद जैन पर तमाम सुख सुविधाएं मिलने का आरोप लगा था।  जिसके बाद  तिहाड़ जेल अधीक्षक को बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि, सीएम अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि यह सबकुछ सियासी साजिश के तहत किया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी दलों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल, अब यह पूरा माजरा आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।

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