News Room Post

Gyanvapi Mosque Survey: ज्ञानवापी में ASI सर्वे पर बुधवार शाम 5 बजे तक SC की रोक, मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट में अपील का दिया मौका

Gyanvapi Mosque Survey: बता दें कि आज सुबह 7 बजे से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हुआ। जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम से 43 के अलावा 4 वकील भी शामिल रहे। बता दें कि ASI की 4 टीमें अलग-अलग जगह सर्वे करने पहुंची।

gyanvapi masjid

नई दिल्ली। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है। यानि बुधवार शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कोई ASI सर्वेक्षण नहीं होगा। इसके साथ ही  सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार तक के लिए मुस्लिम पक्ष को समय दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा है कि कल ही हाईकोर्ट में अपील करिए। बुधवार को इस मामले में सुनवाई हो। इससे पहले निची अदालत ने अपने फैसले में ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया था।

बता दें कि आज सुबह 7 बजे से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हुआ। जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम से 43 के अलावा 4 वकील भी शामिल रहे। बता दें कि ASI की 4 टीमें अलग-अलग जगह सर्वे करने पहुंची। इसमें एक टीम पश्चिमी दीवार के पास, एक टीम गुंबदों का सर्वे करने पहुंची। इसके अलावा एक टीम परिसर का और एक टीम मस्जिद के चबूतरों का सर्वे कर रही थी। जरूरत पड़ने पर सर्वे टीम को ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना खुदाई की इजाजत भी मिली है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे विष्णु शंकर जैन ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि, ASI ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर वाराणसी अदालत के आदेश के पालन पर रोक लगा दी है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी। ताकि अंजुम को उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देने की अनुमति मिल सके।

Exit mobile version