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यूपी के मेरठ में 25 मई तक लागू की गई धारा 144, लॉकडाउन के बीच इस बड़े फैसले की ये रही वजह

नई दिल्ली। लॉकडाउन के बीच यूपी के मेरठ प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत मेरठ जिले में 25 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। मेरठ के जिलाधिकारी अनिल धींगरा ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। मेरठ डीएम ने अपने आदेश में इसकी वजह भी बताई है।

मेरठ डीएम के मुताबिक देश में कोरोना का खतरा है। साथ ही इस बीच रामनवमी, ईद उल फितर, महावीर जयंती और गुड फ्राईडे के त्योहार पड़ रहे हैं। इसी को देखते हुए जिले में 1 अप्रैल से लेकर 25 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। डीएम ने चेतावनी दी कि अगर कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

इस बीच गौतमबुद्धनगर में अफसरों की गैरजिम्मेदाराना कार्यशैली से नाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा व मेरठ दौरा रद्द कर गाजियाबाद से सीधा लखनऊ वापिस आ गए हैं। वे लखनऊ में कोरोना को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक लेंगे। वह अपनी टीम 11 के साथ मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे।

तबलीगी जमात के मामलों में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मिलने से योगी बेहद ही सतर्क हैं। अगले सारे दौरे रद कर वह टीम11 के साथ अगली रणनीति बनाने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों का तबलीगी जमात के कार्यक्रम में विदेशियों से भी सम्पर्क हुआ था। योगी सरकार इस जमात में शिरकत करने गए उत्तर प्रदेश के 19 जिलों के लोगों की शिनाख्त के साथ ही उनकी कोरोना जांच कराने में भी लगी है।

इनमें सर्वाधिक 28 मुजफ्फरनगर के हैं जबकि मेरठ के 24 तथा लखनऊ के 20 लोग हैं। तब्लीगी जमात में यूपी के लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़, बिजनौर, बागपत, वाराणसी, भदोही, मथुरा, आगरा, सीतापुर, बाराबंकी, प्रयागराज, बहराइच, गोंडा और बलरामपुर के लोग शामिल होने गए थे।

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