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Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस की निचली अदालत में सुनवाई पर लगाई रोक, कल खुद सुनेगा मामला

Varanasi Gyanvapi Case

नई दिल्ली। यूपी के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के मामले की सुप्रीम कोर्ट अब कल दोपहर 3 बजे सुनवाई करेगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने हिंदू पक्ष की अर्जी के बाद ये फैसला किया। हिंदू पक्ष ने और वक्त देने की अपील की थी। कोर्ट ने इसके साथ ही वाराणसी की निचली अदालत को किसी तरह का आदेश न देने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट में 19वें नंबर पर केस लगा था। इसकी सुनवाई शुरू होने पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कोर्ट से कल सुनवाई की अपील की। वहीं, यूपी सरकार के वकील और अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता इस मामले में जल्द सुनवाई चाहते थे।

सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम कल सुन सकते हैं, लेकिन पहले ही हमारी बेंच में 50 केस लगे हैं। मुझे पहले अपने साथी जज से बात करने दीजिए। इसके बाद बेंच के दूसरे जज से बात करने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कल मामले की सुनवाई करने का आदेश जारी किया। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने का आदेश वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने दिया था। इस सर्वे की दो रिपोर्ट कोर्ट में पेश हो चुकी हैं। दो पेज की एक रिपोर्ट हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र ने दी है। जबकि, एक और रिपोर्ट दो अन्य कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह ने दाखिल की है।

मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की सुरक्षा करने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही निचली अदालत में चल रहे केस पर स्टे देने से भी इनकार कर दिया था। साथ ही मुसलमानों को ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने की छूट भी दे दी थी। निचली अदालत ने अपने आदेश में सिर्फ 20 मुसलमानों को नमाज पढ़ने की मंजूरी दी थी।

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