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Chhawla Gang Rape Case:अनामिका गैंगरेप केस पर सुप्रीम का बड़ा फैसला, रेप के तीन आरोपियों को किया बरी

नई दिल्ली। दिल्ली के छावला गैंगरेप केस में SC ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में फांसी के फैसले को पलटते हुए SC ने आरोपियों को  बरी कर दिया गया है। पहले हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलट दिया है और आरोपियों को बरी कर दिया है। मामला 2012 का है जब उत्तराखंड में दिल्ली जैसे निर्भया रेपकांड को अंजाम दिया गया था। 19 साल की लड़की से तीन लोगों ने दरिंदगी कर उसकी हत्या तक दी थी। मामले ने बहुत तूल पकड़ा था जिसके बाद हाईकोर्ट ने विनोद, रवि कुमार और राहुल को फांसी की सजा सुनाई थी।

क्या है पूरा मामला

मामला 9 फरवरी 2012 का है जब मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली 19 साल की लड़की के साथ दिल्ली के छावला में दरिंदगी हुई थी। पहले लड़की का अपहरण किया गया, उसके बाद गैंगरेप कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। अनामिका(बदला हुआ नाम) के शरीर को असहनीय यातनाएं दी गई है। उसके शरीर पर सिगरेट और गर्म लोहे से जलाया गया था। 14 फरवरी को अनामिका की लाश एक खेत में मिली थी। कानों और आंखों में तेजाब डालकर पहचान को मिटाने की कोशिश की गई थी। फैसला आने के बाद अनामिका मां टूट गई हैं और उनकी जीने की अच्छा खत्म हो चुकी है। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।

बिलखती मां ने लगाई गुहार

पीड़िता की मां का कहना है कि 11 साल बाद ये फैसला आया है..लड़ाई लड़ते-लड़ते हार गई हूं मैं..।फैसले के इंतजार में जी रही थी मैं…लेकिन अब जीने की इच्छा खत्म हो गई। मुझे लगा था कि मेरी बेटी को इंसाफ मिल जाएगा लेकिन नहीं मिला। कहां जाऊं मैं। गौरतलब है कि मामले पर हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। जिसके बाद आरोपियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। जिसके बाद तीन आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया।

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