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दिल्ली दंगा मामला : ताहिर हुसैन पर कोर्ट सख्त, नहीं मिली जमानत, इस तारीख तक बढ़ी हिरासत

Tahir Hussain

नई दिल्ली। दिल्ली में फरवरी में हुए सांप्रदायिक हिंसा (Delhi Violence) के मामले में मुख्य आरोपी आम आदमी पार्टी (AAP) के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue court) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ताहिर हुसैन की जमानत खारिज कर दी। पूर्व आप पार्षद अभी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी (ED) की हिरासत में है। कोर्ट ने ताहिर हुसैनी की ईडी हिरासत की अवधि बढ़ाकर 10 सितंबर कर दी है। आपको बता दें कि ताहिर उत्तरी-पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के हिरासत में हैं।

दरअसल, दिल्ली की एक अदालत ने ताहिर हुसैन को फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े धन शोधन मामले में बीते दिनों 6 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत (Custody) में भेज दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने उचित जांच के लिए ईडी के आवेदन को अनुमति प्रदान की थी। ईडी ने यह कहते हुए 14 दिनों की हिरासत का अनुरोध किया था कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे। अदालत ने हुसैन की हर 24 घंटे में चिकित्सीय जांच कराने के भी निर्देश दिए थे।

वहीं, रविवार को खबर सामने आई थी कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एसआईटी (SIT) ने मुस्तकीम समीर सैफी नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि समीर सैफी नार्थ ईस्ट दंगा (North East Riot) मामले में एक लाख का इनाम था। समीर सैफी ने इसी साल 24 फरवरी को दिल्ली के शिव विहार टी-पॉइंट के नजदीक राजधानी पब्लिक स्कूल के पास राहुल सोलंकी नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसकी पहचान के बाद इस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इस घटना में 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

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