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UP: यूपी में अब लव जिहादियों की खैर नहीं, कानून हुआ लागू, ऐसी होगी सजा

yogi order

लखनऊ। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में अब लव जिहादियों की खैर नहीं है। योगी सरकार ने लव जिहाद (Love Jihad) के खिलाफ सख्त कानून लाने का वादा किया था। जिसे निभाते हुए अब यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Anandiben Patel) ने शनिवार को लव जिहाद अध्यादेश (Love jihad ordinance) को मंजूरी दे दी है। ये अध्यादेश दिसंबर में विधानसभा सत्र में पेश हो सकता है। फिलहाल छह महीने के अंदर इसे विधानसभा से पास करना होगा। बता दें कि देवरिया और जौनपुर में उपचुनावों के सिलसिले में हुई रैलियों में सीएम योगी ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार लव जिहाद से निपटने के लिए एक कानून लेकर आएगी। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के मामले में यूपी, मध्य प्रदेश और हरियाणा को पकड़ते हुए सबसे आगे निकल गया है।

राम नाम सत्य यात्रा की दी थी चेतावनी

लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय-समय पर नाराजगी जताते रहे हैं। पिछले दिनों उपचुनाव के सिलसिले में हुई अपनी चुनावी रैलियों में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और कहा था कि उनकी सरकार लव जिहाद की घटनाओं पर जल्द अंकुश लगाने जा रही है।

देवरिया की सभा में उन्होंने कहा था कि मैं उन लोगों को कड़ी चेतावनी देना चाहता हूं जो पहचान छिपाकर हमारी बहनों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। यदि ऐसे लोगों ने अपना रवैया नहीं बदला तो उनकी राम नाम सत्य यात्रा निकाली जाएगी।

हाईकोर्ट के फैसले का किया था जिक्र

योगी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक अहम फैसले का जिक्र करते हुए कहा था कि कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना वैध नहीं है। कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने जिस मामले में यह टिप्पणी की थी उसमें एक पक्ष मुस्लिम था तो दूसरा हिंदू।

मध्य प्रदेश और हरियाणा से यूपी निकला आगे

लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के मामले में योगी सरकार मध्य प्रदेश और हरियाणा से आगे निकल गई है। हरियाणा के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अगले विधानसभा क्षेत्र में लव जिहाद के खिलाफ विधेयक लाने का एलान किया था। उनका कहना था कि लव जिहाद पर 5 साल के कारावास की सजा का प्रावधान किया जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा था कि वह हरियाणा में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए कानून लाएंगे।

10 साल तक की सजा का प्रावधान

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में पास किए गए अध्यादेश के मुताबिक धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना भी देनी होगी। अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15000 रुपये जुर्माने के साथ 1 से 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। एस-एसटी समुदाय की नाबालिग लड़कियों या महिलाओं के साथ ऐसी घटना होने पर 25000 रुपये जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की सजा भुगतनी होगी।

महिलाओं को इंसाफ दिलाने का कानून

प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए यह कानून जरूरी है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों सबसे ज्यादा ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। प्रदेश सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ही यह अध्यादेश पारित किया है।

संघ के एजेंडे पर आगे बढ़े योगी

लव जिहाद की बढ़ती हुई घटनाओं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भी समय-समय पर चिंता जताई जाती रही है। प्रयागराज में हाल में हुई संघ नेताओं की एक बड़ी बैठक में भी यह मामला गूंजा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में इस मामले में सबसे पहले सख्त कानून बनाकर सभी राज्यों से लीड ले ली है। माना जा रहा है कि योगी सरकार के इस सख्त कदम से लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

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