नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीएस रहे बिभव कुमार के लिए आज का दिन अहम है। दिल्ली हाईकोर्ट आज बिभव कुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई करने वाला है। सबकी नजर इस पर है कि तिहाड़ जेल में बंद बिभव कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिलती है या नहीं?
स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि वो जब अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उनके सरकारी आवास गईं, तो वहां बिभव कुमार ने उनको जमकर पीटा। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा था कि बिभव कुमार ने उनकी शर्ट भी खोल दी। इसके अलावा जमीन पर गिराकर लात भी मारी। स्वाति मालीवाल की शिकायत पर पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के आवास के सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिए थे और उसके बाद बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था। तब से बिभव कुमार को जमानत नहीं मिली है। निचली अदालत ने बिभव कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
वहीं, इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से अलग-अलग बयान दिए गए। पहले केजरीवाल की पार्टी के एक और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने घटना के बाद स्वाति मालीवाल से मुलाकात की। जिसके बाद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिभव कुमार ने स्वाति मालीवाल से बदसलूकी की है और अरविंद केजरीवाल इस मामले में सख्त कार्रवाई करने वाले हैं, लेकिन जैसे ही स्वाति मालीवाल ने पुलिस में शिकायत दी, उसके बाद केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि स्वाति मालीवाल ने बीजेपी के इशारे पर अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें नाकाम रहने पर बिभव कुमार को झूठे आरोप में फंसा दिया। वहीं, स्वाति मालीवाल ने ये आरोप भी लगाया है कि उनको और परिवार के लोगों को खतरा है। अब देखना है कि बिभव कुमार की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है।