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कुलभूषण जाधव मामले में पाक हाईकोर्ट ने भारत को दिया वकील नियुक्त करने का मौका

नई दिल्ली/कराची। कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) मामले में पाकिस्तान (Pakistan) ने ICJ में मात खाने के बाद लगातार कोई ना कोई चाल चली और हर बार उसे इस मामले में मात खानी पड़ी। इधर कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने को लेकर भी पाकिस्तान अपनी तरफ से चालबाजी करता रहा और दुनिया को यह बताने की कोशिश करता रहा कि भारत ही इस मामले में पहल नहीं कर रहा है। अब इस मामले में पाकिस्तान को एक झटका लगा है क्योंकि वहां की इस्लामाबाद हाईकोर्ट (Islamabad High Court) ने पाक भारत को वकील नियुक्त करने का मौका दिया है।

पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को लेकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति से संबंधित मामले पर सुनवाई हुई। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने भारत को कुलभूषण जाधव के लिए एक वकील नियुक्त करने का एक और मौका दिया है। साथ ही, मामले की आगे की सुनवाई 6 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि भारतीय अधिकारियों को भी कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का मौका मिलना चाहिए। वहीं पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की अपील पर हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही थी और उसने यादव के लिए वकील (Lawyer) नियुक्त करने की इजाजत दे दी थी।

कुलभूषण जाधव को लेकर न्यायालय की ओर से की गई किए गए फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने बताया कि भारत और जाधव को सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए एक अवसर देने को लेकर एक अध्यादेश जारी किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि हम विदेश में कार्यालय के जरिए एक बार फिर से भारत से संपर्क करेंगे, बता दें कि मामले की सुनवाई 3 सितंबर के लिए स्थगित कर दी गई थी।

आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एकतरफा कदम उठाते हुए 22 जुलाई को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर जाधव के लिए कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने की मांग की थी। हालांकि इस संबंध में भारत सरकार समेत मुख्य पक्षों से 20 मई को लागू अध्यादेश के तहत याचिका दायर करने से पहले विचार विमर्श नहीं किया गया।

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