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दिल्ली : आप उम्मीदवार के खिलाफ याचिका पर आयोग को हाईकोर्ट का नोटिस

याचिका में कहा गया, कॉलम 10 में दिए गए शपथपत्र में, उत्तरदाता नंबर 4 द्वारा कहा गया है कि उनकी अधिकतम शिक्षा योग्यता नेशनल स्कूल ऑफ ओपेन स्कूलिंग से (2003) से 10वीं पास है।

arvind kejriwal

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप ) के करोलबाग निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार के खिलाफ एक याचिका पर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को नोटिस जारी किया। विशेष रवि पर आयोग के समक्ष जमा किए गए चुनावी हलफनामे में गड़बड़ी का आरोप है। आरोप लगाया गया है कि रवि ने निर्वाचन आयोग के समक्ष दाखिल हलफनामे में अपनी शैक्षिक योग्यता के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए हैं।


मुख्य न्यायाधीश डी.एन.पटेल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका पर ईसीआई से जवाब मांगा है। यह याचिका योगेंद्र चंदोलिया द्वारा दायर की गई है। खंडपीठ में न्यायमूर्ति सी.हरिशंकर भी शामिल हैं।


याचिका में कोर्ट के एकल न्यायाधीश वाले पीठ के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया था याचिका इस स्तर पर बनाए रखने योग्य नहीं है। इसके साथ यह भी कहा गया कि इस तरह की चुनौती 226 के तहत रिट के माध्यम से नहीं दी जा सकती और यह सिर्फ चुनावी याचिका के माध्यम से संभव है, जो कि सिर्फ परिणामों की घोषणा के बाद दाखिल की जा सकती है।

याचिका में कहा गया, “कॉलम 10 में दिए गए शपथपत्र में, उत्तरदाता नंबर 4 द्वारा कहा गया है कि उनकी अधिकतम शिक्षा योग्यता नेशनल स्कूल ऑफ ओपेन स्कूलिंग से (2003) से 10वीं पास है। हालांकि, उत्तरदाता संख्या 4 द्वारा साल 2013 में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि उनकी योग्यता चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से 2008 में बीकॉम है और साल 2015 में उनके द्वारा दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि वह इग्नू (दिल्ली) यूनिवर्सिटी से बीए कर रहे हैं।”

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