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Delhi: केजरीवाल के विधायक सोमनाथ भारती को हुई 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना, ये है मामला

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) एक बार फिर चर्चा में है। बता दें कि सोमनाथ भारती फिर मुश्किलों में फंस गए है। दरअसल दिल्ली की एक अदालत ने आप विधायक को साल 2016 में दर्ज एक मामले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के लिए दोषी ठहराया है। कोर्ट ने इस मामले में सोमनाथ भारती को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ कोर्ट ने एक लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है। वहीं अपने आदेश में अदालत ने कहा कि जुर्माना न भरने की हालत में सोमनाथ भारती की सजा एक महीने और बढ़ जाएगी। बता दें कि दिल्ली की अदालत (Delhi Court) ने भारती पर एम्स कर्मचारी से मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले पर यह फैसला दिया।

हालांकि सजा मिलने के बाद आप आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती कोर्ट से 20000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई। बता दें कि यह मामला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान(AIIMS) के कर्मचारी के साथ मारपीट से जुड़ा था। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमनाथ भारती को दोषी करार दिया। भारती को एम्स कर्मचारी के साथ मारपीट करने के लिए आईपीसी की धाराओं के तरह मारपीट करने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया गया है।

बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे सोमनाथ भारती विवादों में घिर गए थे। सोमनाथ भारती ने अमेठी में एक विवादित बयान था कि ‘उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में कुत्तों के बच्चे पैदा हो रहे हैं।’ जिसके बाद वह सवालों के घेरे में घिर गए थे। इतना ही नहीं आप विधायक पर स्याही भी फेंकी गई।

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