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विमान सेवा शुरू तो हो गईं, लेकिन 10 दिन बाद एयर इंडिया को फॉलो करना सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश!

नई दिल्ली। हवाई यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एयर इंडिया अगले 10 दिनों तक पूर्ण उड़ानें चला सकती है, क्योंकि बुकिंग पहले ही हो चुकी है। लेकिन 10 दिनों के बाद उसे बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश का पालन करना होगा जिसमें कहा गया है कि यात्रा के दौरान बीच की एक सीट खाली छोड़नी होगी।

चीफ जस्टिस ने कहा कि डीजीसीए के महानिदेशक और एयर इंडिया अगर जरूरी समझते हैं तो नियमों छूट ले सकते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट को इंटरनेशनल फ्लाइट्स के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए अलग आदेश जारी करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने ईद-उल-फितर की छुट्टी के दिन अर्जेंट सुनवाई करते हुए एयर इंडिया को यह राहत दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 10 दिनों के बाद एयर इंडिया को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश का पालन करना होगा जिसमें कहा गया है कि यात्रा के दौरान बीच की एक सीट खाली छोड़नी होगी।

गौरतलब है कि केंद्र और एअर इंडिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने मिडिल सीट की बुकिंग न करने का आदेश दिया था।

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