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Congress Income Tax Case : कांग्रेस को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, इनकम टैक्स की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई याचिका खारिज

नई दिल्ली। आयकर विभाग की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई कांग्रेस पार्टी की याचिका को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कांग्रेस द्वारा दायर की गई याचिका में आयकर विभाग द्वारा चार साल के लिए पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने कांग्रेस की एक याचिका खारिज की थी, जिसमें पार्टी ने लगातार तीन वर्षों के लिए आयकर विभाग की कर पुनर्मूल्यांकन प्रोसिडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने इससे पहले बीते 20 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कांग्रेस ने 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए आयकर विभाग द्वारा की गई टैक्स री-असेसमेंट प्रोसिडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी। आयकर विभाग ने 210 करोड़ रुपये की रिकवरी के आदेश दिए थे।

गौरतलब है कि पिछले दिनों सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपनी पार्टी के फ्रीज एकाउंट को लेकर प्रेस कांफ्रेंस में केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। सोनिया गांधी ने कहा था कि यह कांग्रेस को अपाहिज करने की कोशिश है, ये बेहद गंभीर मसला है, लोकतंत्र पर हमला है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि बैंक खातों के बिना हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। आप सोचिए आपके खाते बंद हो जाएं, एटीएम बंद हो जाए तो आप कैसे सरवाइव करेंगे। हम ना प्रचार कर सकते हैं, ना ट्रेवल कर सकते हैं, ना नेताओं को पैसे दे सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा था कि हम बराबरी से चुनाव ना लड़ पाएं इसलिए जानबूझकर हमारी पार्टी के खाते सीज कर दिए हैं। एक राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने में बाधा उत्पन्न कर खतरनाक खेल खेला गया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अपना पार्टी फंड का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। हम प्रचार के लिए धनराशि खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ये किस तरह का लोकतंत्र हैं? हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है।

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