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Kanjhawala Case: कंझावला कांड के आरोपियों पर चलेगा हत्या का मुकदमा, पुलिस ने लगाई धारा 302

Kanjhawala Case

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के कंझावला कांड ने पूर देश को झकझोर कर रख दिया था। अंजलि को न्याय दिलाने के लिए परिवार और सड़कों पर उतारा हुआ है। इसी बीच कंझावला कांड में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 जोड़ दी है। यानि अब अंजलि को घसीटने वाले आरोपियों पर हत्या का मुकदमा चलेगा। इसकी जानकारी दिल्ली स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर सागर प्रीत हुड्डा ने दी है। घटना के पहले दिन से ही पुलिस इसे हादसा बता रही थी। लेकिन पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय जो रिपोर्ट सौंपी गई। उसमें बताया गया कि आरोपियों को इस बात की जानकारी थी कि उनके कार के नीचे कोई फंसा हुआ है। मगर उन्होंने कार नहीं रोकी।

आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा 302 इसलिए दर्ज की गई, क्योंकि आरोपियों को घटना के बाद पता चल गया था कि कार में लड़की फंसी हुई है। फिर भी अंजलि को 13 किलोमीटर घसीटते रहे। अगर सही समय पर गाड़ी को रोककर उसे अस्पताल पहुंचाया जाता। तो शायद अंजलि की जान बच जाती। लेकिन आरोपियों ने ऐसा नहीं किया। बता दें कि पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जबकि एक आरोपी अंकुश ने सरेंडर कर दिया था। हालांकि बाद में उसे जमानत दे दी गई थी।

गौरतलब है कि बीते दिनों कंझावला कांड में बड़ा एक्शन हुआ था। मामले में लापरवाही बरतने वाले 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था। इनमें 2 सब-इंस्पेक्टर, 4 असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर, 4 हेड कांस्टेबल, 1 कांस्टेबल थे। बता दें कि सस्पेंड होने वालों में 6 पुलिसकर्मी PCR वैन में तैनात थे, जबकि 5 पुलिकर्मी पिकेट में थे।

मामला क्या है? 

घटना 31 दिसंबर और एक जनवरी के दरमियानी रात की है, जब अंजलि अपनी दोस्त के साथ स्कूटी से घर जा रही थी। सुल्तानपुरी इलाके के पास स्कूटी की कार से टक्कर हो जाती है। जिसके बाद आरोपी 2 घंटे तक अंजलि को घसीटकर दिल्ली की सड़क में घूमते रहे। पुलिस को कंझावला के पास उसका शव मिला था।

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