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लखनऊ में आज से खुलेंगे सैलून के शटर, डीएम ने जारी किया गाइडलाइन

लखनऊ। कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच भारत में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 लगाया हुआ है। जिसकी वजह से हर तरफ बाजार बंद हैं। इस बीच केंद्र ने कुछ राहत देने का फैसला करते हुए राज्य सरकारों के हाथ में शक्तियां सौंप दी है जिसके तहत अब राज्य सरकारें और प्रशासन मिलकर बाजार से जुड़े फैसले ले सकते हैं। इसी क्रम में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) की गाइडलाइन आने के बाद लखनऊ ज़िला प्रशासन (Lucknow District Administration) ने बुधवार देर शाम दिशा-निर्देश जारी कर दिए।

डीएम लखनऊ (Lucknow) अभिषेक प्रकाश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ पहले की तरह बंद रहेगा। लखनऊ में करीब 2 महीने बाद गुरुवार को सैलून खुलने की तैयारी है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में 18 मई की रात को ही आदेश जारी करके सभी दुकानें खोलने की अनुमति दी जा चुकी थी, लेकिन लखनऊ के सैलून और पार्लर मालिकों लिए अलग से आदेश जारी किया गया कि 21 मई यानी आज से वो भी काम शुरू कर सकते हैं।

राजधानी में हेयर सैलून सख्त शर्तों के साथ खुलेंगे. सैलून में सिर्फ बाल काटे जा सकेंगे।ग्लब्स, मास्क और सैनिटाइजेशन का प्रयोग सैलून में काम करने वालों को करना होगा। मसाज, स्पा की भी मनाही होगी। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि समस्त सिनेमा हाल शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। खेलकूद, खेल परिसर और स्टेडियम अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे।

दुकानें सुबह 7:00 से शाम 7:30 बजे तक खुलेंगी

लखनऊ में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गाड़ियों के आवागमन बंद रहेंगे। सभी आदेश लखनऊ में 21 मई से लागू होंगे। बफर और कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी मान्य होगी. दुकानें सुबह 7:00 से शाम 7:30 बजे तक खुलेंगी।

दुकान खोलने का लेफ्ट-राइट फार्मूला

जितनी भी रिटेल की दुकान हैं, वह रोड के एक तरफ, एक दिन और दूसरी तरफ दूसरे दिन खुलेंगी। सप्ताह में 1 दिन पूरी तरह से मार्केट बंद रहेगी। इस दौरान नगर निगम और व्यापार मंडल सैनेटाइज का काम करेंगे। अगर सैनेटाइजेशन नहीं होता है तो अगले सप्ताह पूरी दुकानें बंद रहेंगी।

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