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Shatrughan Sinha On UCC And Non Veg Food: ‘देशभर में नॉनवेज खाने पर रोक लगे’, टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने की मांग, यूसीसी की सराहना कर बोले- इस पर…

Shatrughan Sinha On UCC And Non Veg Food: टीएमसी सांसद और एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेबाकी के लिए पहचाने जाते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने अब देशभर में मांसाहार यानी नॉनवेज पर रोक लगाने की मांग कर दी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की तारीफ की और इसे लागू कराने का पक्ष लिया, लेकिन साथ ही कहा कि इस पर विपक्षी दलों से भी विचार-विमर्श करने की जरूरत है। शत्रुघ्न सिन्हा की टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी यूसीसी के पक्ष में नहीं रही हैं। ऐसे में देखना है कि ममता बनर्जी का शत्रुघ्न सिन्हा के बयान पर कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं।

नई दिल्ली। एक्टर और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि देशभर में नॉनवेज भोजन पर रोक लगनी चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि नॉर्थ-ईस्ट में बीफ पर रोक नहीं है, जबकि अन्य जगह इस पर रोक है। उन्होंने कहा कि उनका निजी विचार है कि नॉनवेज भोजन पर रोक लगनी चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की सराहना तो की, लेकिन साथ ही कहा कि इस पर विपक्षी दलों से बात करनी चाहिए और वोटों की राजनीति न कर फिर लागू करना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने नॉनवेज और यूसीसी के बारे में और क्या कहा ये सुनिए।

उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने 27 जनवरी 2025 से ही राज्य में यूसीसी लागू की है। वहीं, गुजरात की बीजेपी सरकार ने यूसीसी का कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली कमेटी उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने भी बनाई थी। उसी कमेटी ने उत्तराखंड में यूसीसी कानून का बिल ड्राफ्ट किया था। वहीं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को कहा था कि अजित पवार, वो और सीएम देवेंद्र फडणवीस राज्य में यूसीसी लागू करने के बारे में बातचीत करेंगे। इससे लग रहा है कि देर-सवेर महाराष्ट्र में भी यूसीसी का बिल पास कराकर इसे लागू किया जा सकता है।

समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के तहत शादी, तलाक, गोद लेने और विरासत के मसलों पर सभी समुदायों के लिए एक जैसा कानून होता है। यूसीसी लागू होने के बाद किसी समुदाय का पर्सनल लॉ उपरोक्त मामलों में बाधा नहीं बन सकता। उत्तराखंड सरकार ने जो यूसीसी कानून लागू किया है, उसमें लिव इन रिलेशनशिप को भी रजिस्टर्ड कराना जरूरी किया गया है। उत्तराखंड का यूसीसी कानून राज्य से बाहर रहने वाले मूल निवासियों पर भी लागू होगा। बीजेपी ने उत्तराखेंड की जनता से 2022 में वादा किया था कि फिर सरकार बनी, तो यूसीसी लागू करेंगे। बीजेपी के इस वादे पर उत्तराखंड की जनता ने जबरदस्त समर्थन देकर लगातार दूसरी बार सरकार बनवा दी थी।

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