नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत 14 व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार (15 मई) को यह जानकारी साझा की. मंत्रालय के मुताबिक, सीएए के तहत 14 लोगों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 की अधिसूचना के बाद पहली बार नागरिकता प्रमाणपत्रों का वितरण किया गया है. गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। इस मौके पर गृह सचिव ने नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला।
11 मार्च, 2024 को लागू हुआ था CAA
नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। इस कानून के पारित होने के बाद देशभर में सीएए के खिलाफ विरोध और प्रदर्शन हुए। भारत सरकार ने 11 मार्च, 2024 को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया। इन नियमों में आवेदन की प्रक्रिया, जिला स्तरीय समितियों (डीएलसी) द्वारा आवेदन अग्रेषित करने की प्रक्रिया और सत्यापन और नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था शामिल है। सीएए के तहत नागरिकता पहली बार प्रदान की गई, पहले सेट में 14 व्यक्तियों को प्रमाणपत्र प्राप्त हुए।
इन नियमों के लागू होने के बाद, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने धार्मिक कारणों से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था।
BIG ⚡️ ⚡️ First set of citizenship certificates under CAA (Citizen Amendment Act) issued; 14 people given Indian citizenship by union home secretary Ajay Bhalla pic.twitter.com/j81xsVJKDm
— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) May 15, 2024
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?
जिला स्तरीय समितियों (डीएलसी) में वरिष्ठ डाक अधीक्षक/डाक अधिकारियों की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों ने दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद आवेदकों को निष्ठा की शपथ दिलाई है। नियमों के अनुसार, आवेदनों पर कार्रवाई के बाद डीएलसी ने आवेदनों को निदेशक (जनगणना संचालन) की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समितियों (ईसी) को भेज दिया है। आवेदनों की प्रोसेसिंग पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है। दिल्ली के निदेशक (जनगणना संचालन) की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समितियों (ईसी) ने उचित परीक्षण के बाद 14 आवेदकों को नागरिकता देने का निर्णय लिया है। तदनुसार, निदेशक (जनगणना संचालन) ने इन आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। इस मौके पर डाक सचिव, निदेशक (सूचना) और भारत के रजिस्ट्रार जनरल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.