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UP: हाईकोर्ट में योगी सरकार की अर्जी ने कर दिया खेल, आजम खान को ईद पर भी रहना होगा सीतापुर की जेल

azam khan

लखनऊ। सपा के विधायक आजम खान की ईद जेल में ही कटने वाली है। ऐसा यूपी की योगी सरकार की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी गई एक अर्जी की वजह से हुआ है। योगी सरकार ने कोर्ट में कहा है कि वो आजम खान के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहती है। इसके बाद कोर्ट ने आजम की जमानत अर्जी पर 4 मई को सुनवाई करने का फैसला किया है। आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं। उनपर 18 केस हैं। 17 केस में जमानत मिल चुकी है। ईद पर जमानत न मिलना आजम खान और उनके परिवार के लिए बड़े झटके से कम नहीं है।

आजम ने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी। गुरुवार को इस पर सुनवाई के दौरान योगी सरकार की ओर से नई अर्जी दी गई। सरकार ने कहा कि 4 दिसंबर 2021 को आजम की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो चुकी थी। तब से साढ़े 4 महीने का वक्त बीत चुका है। इस दौरान कई नए तथ्य सामने आए हैं। इसे सरकार कोर्ट में रखना चाहती है। सरकार की इस अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की। ऐसे में ईद का त्योहार भी आजम का जेल में ही रहना तय हो गया है।

दूसरी तरफ आजम को लेकर सियासत भी गर्माई है। सपा के विधायक और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह अपनी ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने आजम को रिहा कराने के लिए कुछ नहीं किया। वहीं, कांग्रेस अब खुद को आजम का हितैषी दिखा रही है। कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम जेल जाकर आजम से मिले थे। अब बताया जा रहा है कि वो आजम के परिवार से मिलेंगे और वहां उनके साथ इफ्तार में भी शामिल होंगे। प्रमोद ने पहले कहा था कि भारत की संस्कृति है कि अगर एक भाई को तकलीफ है, तो दूसरा उसके साथ खड़ा होता ही है। इसी वजह से मैं आजम और उनके परिवार के साथ हूं।

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