नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वाति मालीवाल से जुड़े कथित हमले के मामले में आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव के रूप में कुमार की प्रभावशाली पृष्ठभूमि को देखते हुए कहा कि वह संभावित रूप से मामले को प्रभावित कर सकते हैं। यह निर्णय बुधवार, 10 जुलाई को हुई सुनवाई के बाद आया है, जहां न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पहले संकेत दिया गया था कि स्वाति मालीवाल पर कथित हमले से संबंधित कुमार की जमानत के बारे में निर्णय शुक्रवार, 12 जुलाई को घोषित किया जाएगा।
[Swati Maliwal assault case]
Delhi High Court denies bail to Arvind Kejriwal’s aide Bibhav Kumar. #DelhiHighCourt @AamAadmiParty @KumarBibhav @SwatiJaiHind pic.twitter.com/CgTvDyGXHF
— Bar and Bench (@barandbench) July 12, 2024
इससे पहले 6 जुलाई को न्यायालय ने विभव कुमार की न्यायिक हिरासत को दस दिनों के लिए बढ़ा दिया था। उन पर 13 मई को स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है, जिस दिन कथित तौर पर दोनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर मौजूद थे। मालीवाल की शिकायत के बाद कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया और बाद में मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया। स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जब वह प्रतीक्षालय में गई थीं, तो विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। इस घटना के बाद 16 मई को एफआईआर दर्ज की गई, जिसके दो दिन बाद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया।
VIDEO | Here’s what AAP legal cell head and lawyer Sanjeev Nasiar (@Sanjeevnasiar) said on Delhi HC refusing to grant bail to Delhi CM Arvind Kejriwal’s aide Bibhav Kumar in Swati Maliwal assault case.
“This is a legal fight and we totally trust the courts, but it is saddening… pic.twitter.com/kSyxAvsZGX
— Press Trust of India (@PTI_News) July 12, 2024