नई दिल्ली। शिवसेना मामले पर एक बड़ी खबर सामने आई है। एक तरफ जहां देश की सबसे बड़ी अदालत से उद्धव गुट को तगड़ा झटका लगा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के फैसले पर स्टे लगाने से इंकार कर दिया है। इसका मतलब है कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह ‘तीर-कमान’ एकनाथ शिंदे खेमे के पास ही रहेगा। इसके साथ ही अब इस मामले पर सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। कोर्ट ने शिंदे गुट और चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया है।
गौरतलब है कि इलेक्शन कमीशन ने शिंदे खेमे को ही असली शिवसेना बताया था। जिसके बाद आयोग ने शिंदे खेमे को शिवसेना का नाम और पार्टी सिंबल दे दिया था। जिसके बाद उद्धव गुट ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन आज उद्धव गुट को कोर्ट से भी जोरदार झटका लगा है।
उद्धव ठाकरे की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि आप स्टे नहीं लगाते है तो शिंदे गुट कल को सभी चीजों पर टेक ओवर कर लेगी। इसमें हमारे पास क्या रह जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा हम आपको बिना सुने रोक नहीं लगा सकते है। यानी आप की तरफ से जो दलीलें है हम उनको विस्तार सुनेंगे।
Supreme Court refuses to stay Election Commission’s order and says “We cannot stay an order at this stage”. SC clarifies Uddhav Thackeray camp can pursue other remedies of law if any action is taken which is not based on the EC order.
SC lists the matter after 2 weeks#ShivSena
— ANI (@ANI) February 22, 2023