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Maharashtra: SC से उद्धव खेमे को बड़ा झटका, शिंदे गुट को शिवसेना सौंपने के चुनाव आयोग के फैसले पर रोक से इनकार

Maharashtra: गौरतलब है कि इलेक्शन कमीशन ने शिंदे खेमे को ही असली शिवसेना बताया था। जिसके बाद आयोग ने शिंदे खेमे को शिवसेना का नाम और पार्टी सिंबल दे दिया था। जिसके बाद उद्धव गुट ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन आज उद्धव गुट को कोर्ट से भी जोरदार झटका लगा है।

नई दिल्ली। शिवसेना मामले पर एक बड़ी खबर सामने आई है। एक तरफ जहां देश की सबसे बड़ी अदालत से उद्धव गुट को तगड़ा झटका लगा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के फैसले पर स्टे लगाने से इंकार कर दिया है। इसका मतलब है कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह ‘तीर-कमान’ एकनाथ शिंदे खेमे के पास ही रहेगा। इसके साथ ही अब इस मामले पर सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। कोर्ट ने शिंदे गुट और चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया है।

Supreme Court

गौरतलब है कि इलेक्शन कमीशन ने शिंदे खेमे को ही असली शिवसेना बताया था। जिसके बाद आयोग ने शिंदे खेमे को शिवसेना का नाम और पार्टी सिंबल दे दिया था। जिसके बाद उद्धव गुट ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन आज उद्धव गुट को कोर्ट से भी जोरदार झटका लगा है।

uddhav thakrey and eknath shinde dussehra rally

उद्धव ठाकरे की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि आप स्टे नहीं लगाते है तो शिंदे गुट कल को सभी चीजों पर टेक ओवर कर लेगी। इसमें हमारे पास क्या रह जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा हम आपको बिना सुने रोक नहीं लगा सकते है। यानी आप की तरफ से जो दलीलें है हम उनको विस्तार सुनेंगे।