नई दिल्ली। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में संविधान पर चर्चा होनी है। इस चर्चा में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। कुछ दिन पहले ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा जबकि 16 और 15 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगी।
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”><a href=”https://twitter.com/hashtag/Breaking?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Breaking</a>: BJP has issued a whip for its Lok Sabha MPs for tomorrow and the day after, ensuring their participation in discussions regarding the Constitution. <a href=”https://t.co/TxniAcpzLS”>pic.twitter.com/TxniAcpzLS</a></p>— IANS (@ians_india) <a href=”https://twitter.com/ians_india/status/1867140846493286461?ref_src=twsrc%5Etfw”>December 12, 2024</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
बीजेपी के व्हिप के भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ शुक्रवार 13 दिसंबर और शनिवार 14 दिसंबर 2024 को लोकसभा में मनाई जाएगी। इसलिए, लोकसभा में दोनों दिन यानी सभी सांसदों से सदन में सकारात्मक रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य है। इस दौरान सरकार के रुख का समर्थन करने का भी बीजेपी ने अपने सांसदों से आग्रह किया है।
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Kodikunnil Suresh, Chief Whip of the CPP in Lok Sabha, has issued a three-line whip to all its MPs, directing them to be present in the House on 13th and 14th December 2024 <a href=”https://t.co/z9p8ClICw3″>pic.twitter.com/z9p8ClICw3</a></p>— IANS (@ians_india) <a href=”https://twitter.com/ians_india/status/1867164133587915237?ref_src=twsrc%5Etfw”>December 12, 2024</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
वहीं, कांग्रेस की तरफ से जारी तीन लाइन के व्हिप में भी अपने सांसदों से दो दिन 13 और 14 दिसंबर को अनिवार्य रूप से निचले सदन में उपस्थित रहने को कहा गया है।
क्या होता है व्हिप?
व्हिप किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा अपने सांसदों और विधायकों को जारी किया जाता है। यह एक तरह का लिखित आदेश होता है जिसमें सांसदों या विधायकों को अनिवार्य रूप से सदन में मौजूद रहने को कहा जाता है। व्हिप का उल्लंघन करने पर पार्टी अपने सांसद या विधायक पर कार्रवाई भी कर सकती है।
कौन और कब जारी कर सकता है व्हिप?
कोई भी राजनीतिक दल अपने सदस्यों के लिए व्हिप जारी कर सकता है। व्हिप जारी करने के लिए पार्टी अपने किसी वरिष्ठ सदस्य को मुख्य सचेतक बनाती है और उसके द्वारा ही अन्य सदस्यों को व्हिप जारी किया जाता है। जब सदन में किसी तरह की वोटिंग या किसी खास विषय पर चर्चा होती है तब पार्टियां अपने सदस्यों को व्हिप जारी करती हैं।