नई दिल्ली। नागरिकता संसोधन कानून (सीएए) के विरोध में हुए छात्र आंदोलन संबंधी याचिका की सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। अदालत सात जनवरी को अपना फैसला सुनाएगी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने की। सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया गया कि छात्रों ने स्वयं ही विश्वविद्यालय का गेट तोड़ा था। विश्वविद्यालय प्रशासन के बुलाने पर परिसर में पुलिस गई थी।