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Rahul Gandhi: मानहानि मामले में पटना के कोर्ट ने 25 अप्रैल को राहुल गांधी को किया तलब, कल सूरत में भी होनी है पेशी

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पटना। मोदी सरनेम वालों की मानहानि के मामले में राहुल गांधी पर पटना में भी केस दर्ज है। ये केस बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने साल 2019 में दर्ज कराया था। केस के संबंध में राहुल गांधी को आज पटना के कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज आदिदेव ने 25 अप्रैल को पेश होने के लिए राहुल गांधी को समन जारी किया है। कोर्ट को राहुल गांधी के वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल को इसी मामले में 13 अप्रैल यानी कल सूरत की अदालत में पेश होना है। इसी वजह से आज वो पटना नहीं आ सके।

राहुल गांधी पर मानहानि का केस करने वाले बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी।

वहीं, राहुल के खिलाफ केस करने वाले सुशील मोदी के वकील ने कोर्ट से राहुल की जमानत रद्द कर गैर जमानती वॉरंट जारी करने का आग्रह किया गया। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जज ने राहुल की पेशी के लिए 25 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी। राहुल गांधी इस मामले में पटना के कोर्ट से जमानत पर हैं। अगर 25 अप्रैल को वो पेश नहीं हुए, तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट भी कोर्ट से जारी हो सकता है। हालांकि, राहुल के वकील ने कोर्ट से कहा है कि उनके मुवक्किल अगली तारीख पर जरूर पेश होंगे।

मोदी सरनेम वालों की मानहानि के ही मामले में बीते दिनों गुजरात में सूरत की अदालत से राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी। वहां उनके खिलाफ बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस किया था। 2 साल की सजा कोर्ट से मिलने के बाद राहुल जमानत पर हैं। उन्होंने सेशंस कोर्ट में अपील की है। हालांकि, सजा सुनाए जाते ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत राहुल को संसद सदस्यता के अयोग्य करार दे दिया गया। सरकार ने उनसे बंगला भी खाली कराया है। कांग्रेस इन दोनों कदमों को राजनीतिक द्वेष के तहत बता रही है। जबकि, सत्तारूढ़ बीजेपी का कहना है कि राहुल के खिलाफ जो भी हुआ, उसमें कानून का हाथ है।

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