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शरजील इमाम को फिर अदालत से लगा झटका, याचिका खारिज, अभी जेल में बिताना होगा समय

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राजद्रोह के मामले में बंद शरजील इमाम को कोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत देने से इंकार कर दिया है। दरअसल शरजील ने 25 अप्रैल को साकेत कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें दिल्ली पुलिस को गैर कानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में जांच पूरी करने के लिये 90 दिन की तय सीमा से अतिरिक्त समय की इजाजत दी गई थी।

अगर हाईकोर्ट ने साकेत कोर्ट के फैसले को पटल दिया होता तो शरजील इमाम को डिफॉल्ट बेल मिल जाती। लेकिन जस्टिव वी. कामेश्वर राव द्वारा साकेत कोर्ट के फैसले को सही ठहराया गया है। अब इस ऑर्डर के बाद शरजील को जेल में ही रहना होगा।

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा था कि उसे शरजील इमाम के खिलाफ जांच के लिए और समय की जरूरत है। इस काम में वाट्सएप और टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से मदद ली जा रही है। जांच एजेंसी ने कोरोनावायरस के चलते लागू लॉकडॉउन के दौरान शरजील से वाट्सएप और टेलिफोनिक कॉल के माध्यम से संपर्क किया था।

अब दिल्ली पुलिस को शरजील के खिलाफ जांच के लिए तीन महीने तक का और वक्त हासिल हो गया है। शरजील इमाम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 124A और 505 तहत केस दर्ज किया गया है। उन्होंने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बीती 28 जनवरी को बिहार के जहानाबाद जिले से गिरफ्तार किया गया था।

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