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मध्य प्रदेश : सरकार ने किया राज्य में ‘अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून(एस्मा)’ लागू करने का फैसला

मध्य प्रदेश में कोरोनावायरस की रोकथाम के मद्देजनर प्रदेश सरकार ने राज्य में 'अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून(एस्मा)' लागू करने का फैसला किया है ।

भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोनावायरस की रोकथाम के मद्देजनर प्रदेश सरकार ने राज्य में ‘अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून(एस्मा)’ लागू करने का फैसला किया है । मुाख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को ट्वीट कर एस्मा लागू किए जाने की जानकारी दी।

Shivraj Singh Chouhan
उन्होंने कहा, “नागरिकों के हित को देखते हुए कोविड 19 आउट ब्रेक के बेहतर प्रबंधन के लिए आज से सरकार ने मध्यप्रदेश में एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट जिसे एस्मा या हिंदी में ‘अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून’ कहा जाता है, तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।”

चौहान ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर्तव्यपरायणता की सराहना करते हुए कहा, “प्रदेश के राजस्व विभाग के मेरे अधिकारी-कर्मचारी बहनों और भाइयों, आपकी पूरी टीम कोविड-19 के खिलाफ युद्घ में पूरी ताकत से मोर्चे पर डटी हुई है!”

आम लोगों को लॉकडाउन के कारण अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी न हो, इसमें आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान आप लोग स्थानीय प्रशासन की मदद से डोर टू डोर भोजन, दवाई, दूध, सब्जी और अन्य सामग्री की आपूर्ति कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा साथ ही फंसे हुए नागरिकों के ठहरने,भोजन और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं देने की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के कार्य में भी आप लगे हैं।

 

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