नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है और सभी आरोपियों को 12 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश कविता बावजा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया, जिसमें पार्टी को चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है।
AAP के पंकज गुप्ता ने कहा, भाजपा हमें खत्म करना चाहती है
ईडी द्वारा आप को आरोपी बनाए जाने के जवाब में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने भाजपा पर किसी भी कीमत पर आप को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। गुप्ता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश कर रही है, उन्होंने कहा, “आज तक ईडी को भ्रष्टाचार का एक पैसा भी नहीं मिला है।”
A Delhi Court on Tuesday took cognizance of the supplementary chargesheet filed by the Enforcement Directorate (ED) against Chief Minister Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party in the alleged liquor policy scam.
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— Live Law (@LiveLawIndia) July 9, 2024
केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई
इस बीच, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (8 जुलाई) को तिहाड़ जेल अधिकारियों से सीएम केजरीवाल की याचिका पर जवाब मांगा, जो कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में अपने वकीलों के साथ अतिरिक्त डिजिटल मीटिंग की मांग कर रहे हैं। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने जेल अधिकारियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए पांच दिन का समय दिया और अगली सुनवाई 15 जुलाई के लिए निर्धारित की।
सीएम केजरीवाल ने निचली अदालत के 1 जुलाई के आदेश को चुनौती दी, जिसमें अनुरोध किया गया था कि जेल अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त साप्ताहिक मीटिंग की अनुमति दें। निचली अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया था।