नई दिल्ली। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए प्रवासियों को नए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत नागरिकता देने के लिए सूचीबद्ध करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बनने की तैयारी में है। यह कवायद उन लोगों की भी पहचान करेगी जो राज्य में अवैध रूप से रह रहे हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी के अनुसार, सभी 75 जिलों के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए गए हैं कि वे उन प्रवासियों की पहचान करें, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आकर दशकों से यहां बिना नागरिकता के रह रहे हैं।
अवनीश अवस्थी ने कहा, “सूची के संकलन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य सरकार के हस्तक्षेप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि ‘वास्तविक प्रवासियों’ को देश की नागरिकता मिल रही हैं। इससे वह देश के नागरिक बन सकेंगे। ऐसा पहली बार है, जब इस तरह की सूची बनाई जा रही है। नागरिकता नए नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के अनुसार प्रदान की जाएगी।”