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Delhi: आजम खान को जेल या बेल पर आज फैसला सुनाएगा SC, यूपी सरकार ने बताया है आदतन अपराधी

AZAM KHAN

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आज सपा के नेता आजम खान की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में जमानत का विरोध करते हुए यूपी सरकार के वकील ने आजम को आदतन अपराधी और भू माफिया बताया था। आज जस्टिस एल. नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एस. गोपन्ना की बेंच इस मामले में फैसला सुनाएगी। आजम ने 17 मई को यूपी के रामपुर जिले के एक मामले में जमानत मांगी है। ये नया मामला है और एक फर्जी दस्तावेज के आधार पर तीन स्कूल खोलने का है। आजम का कहना है कि उनका इन स्कूलों से कोई लेना-देना नहीं है।

आजम खान के वकील कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल हैं। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि यूपी सरकार राजनीतिक द्वेष की वजह से आजम को लगातार मुकदमों में फंसा रही है। उन्होंने कहा था कि आजम खान दो साल से ज्यादा यानी फरवरी 2020 से यूपी की सीतापुर जेल में हैं और उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। बता दें कि आजम खान पर 89 केस हैं और 88 में उनको जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट आज फैसला देगा कि आजम को ताजा मामले में जमानत दी जाए या नहीं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही हैरत जता चुका है कि आजम को एक मामले में जमानत मिलते ही उनपर दूसरा केस दर्ज हो जाता है।

यूपी सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इस मामले में अपनी सरकार के तर्क दिए हैं। इससे पहले आजम खान की जमानत लंबे वक्त तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग रहने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद पिछले हफ्ते हाईकोर्ट ने जमीन पर कब्जे के एक मामले में आजम खान को जमानत दे दी थी। इसके बाद आजम पर एक और केस दर्ज किया गया।

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