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Car Re-registration Fee: पुराने वाहन मालिकों की बढ़ी टेंशन, सरकार ने लागू किए नए नियम, नहीं मानने वालों पर लगेगा 40 हजार का जुर्माना

Car Re-registration Fee: देश में 15 साल से पुराने वाहन मालिकों के लिए झटका लगने वाली खबर है। सरकार ने पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन महंगा कर दिया है। पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने का खर्च अब आठ गुना बढ़ गया है। बता दें कि, सभी 15-साल पुरानी कारों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने की लागत अब 5,000 रुपये होगी।

नई दिल्ली। देश में 15 साल से पुराने वाहन मालिकों के लिए झटका लगने वाली खबर है। सरकार ने पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन महंगा कर दिया है। पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने का खर्च अब आठ गुना बढ़ गया है। बता दें कि, सभी 15-साल पुरानी कारों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने की लागत अब 5,000 रुपये होगी। अब तक ये चार्ज महज 600 रुपए ही था। हालांकि, राजधानी दिल्ली में ये नियम लागू नहीं होगा क्योंकि, यहां पहले से 15 साल पुरानी गाड़ियों को चलाना बैन है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। टू-व्हीलर्स के लिए ग्राहक को अब 300 रुपये की जगह 1,000 रुपये चुकाने होंगे। इसी तरह इंपोर्टेड कारों के लिए यह खर्च 15,000 के बजाय 40,000 हो जाएगा। टैक्सी के लिए 1,000 के बजाय अब 7,000 रुपये लगेंगे।

देरी होने पर लगेगा जुर्माना

निजी वाहनों के पंजीकरण के नवीनीकरण में देरी होने पर 300 रुपये हर महीने फाइन भी लगेगा। कमर्शियल वाहनों के लिए  500 रुपये प्रति माह जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। नए नियमों के अनुसार अब 15 साल से पुराने निजी वाहनों को हर 5 साल में नवीनीकरण के लिए आवेदन करना जरूरी होगा।

वाहनों के फिटनेस टेस्ट का बढ़ा खर्च

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक पुराने ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल वाहनों के फिटनेस टेस्ट का खर्च भी 1 अप्रैल, 2022 से बढ़ जाएगा। नए नियमों के मुताबिक टैक्सियों के लिए फिटनेस टेस्ट की लागत 1,000 रुपये की जगह 7,000 रुपये होगी। जबकि बसों और ट्रकों के लिए यह चार्ज 1,500 रुपये की जगह 12,500 रुपये होगा। इतना ही नहीं, 8 साल से पुराने कमर्शियल वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट अब अनिवार्य कर दिया गया है।